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भोपाल

फेसबुक पर क्या करें और क्या न करें, बचने के लिए पढ़े ये 5 FACT

यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है या उससे किसी की प्राइवेसी भी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 

भोपालDec 24, 2016 / 11:10 am

Anwar Khan

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भोपाल। यदि आप सोशल मीडिया के शौकीन हैं और अपना ज्यादातर वक्त फेसबुक पर बिताते हैं तो थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि फेसबुक पर किए गए आपके हरेक कमेंट पर अब सरकार की नजर है। सरकार की दिलचस्पी एफबी के यूजर अकाउंट में ज्यादा बढ़ गई है। सरकार की ओर से वर्ष 2016 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में यूजर अकाउंट के आंकडें 27 फीसदी ज्यादा मंगवाए गए हैं। इस खबर में हम आपको भोपाल के जाने-माने साइबर लॉ एक्सपर्ट राजेश माहेश्वरी के हवाले से बता रहे हैं कि फेसबुक पर आप क्या करें और क्या न करें? कैसा कमेंट करने पर आप फंस सकते हैं और कैसा कमेंट आपको मुश्किल में डाल सकता है? आइए जानते हैं ये सब सिर्फ 5 फैक्ट में….





कब-कब मांगी जानकारी
पहली छमाही में 46,710 यूजर अकाउंट की जानकारी मांगी गई, जबकि दूसरी छमाही में यह आंकड़ा बढ़कर 59,229 हो गया। एफबी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी भी दी है कि 2015 में पहली छमाही के मुकाबले सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुरोध और स्थानीय नियमों को तोडऩे वाली सामग्री की संख्या में 83 फीसदी की गिरावट आई है।




कंटेट से बढ़ सकती हैं मुसीबतें
सोशल साइट्स पर कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोच-समझ लें। यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है या उससे किसी की प्राइवेसी भी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें। किसी का मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं। ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। एक्ट की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है।


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फर्जी एकांउट न बनाएं
किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एकाउंट बनाना और उसका फोटो इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के एकांउट से छेड़छाड़, हैकिंग या फिर इस्तेमाल करने पर भी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है।


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क्या करें-क्या न करें: 5 फैक्ट
1. गलत भाषा का प्रयोग: यदि कोई व्यक्ति सोशल साइट या नेट के जरिये किसी के लिए आपत्तिजनक यानि बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। साथ ही अश्लीलता भी फैलाए या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करे, गालियां दे या ऐसी बातें करे, जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 294 लगाई जा सकती है. इस धारा के मुताबिक अगर आपका अपराध साबित हो जाये तो आपको 3 महीने की सजा मिलती है। 


2. धार्मिक बातों का गलत प्रयोग कर भड़काना: यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर किसी की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाता है, किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखता है या धार्मिक चिन्हों का अपमान करता है, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आपको 3 साल की सजा होगी।


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3. किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना: अगर किसी पोस्ट या कमेंट में किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मान हानि से संबंधित बातें लिखी हों, यानि किसी शख्स को कोई गाली दे या ऐसी बात करे, जिससे उसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचे, तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब यदि इस मामले में आपका जुर्म साबित हो गया तो आपको 2 साल की सजा होगी।

4. देश के विरुद्ध लिखना : अब अगर किसी नेटवर्किंग साइट पर या ग्रुप में किसी देश के खिलाफ बात हो, देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई जाए। देशद्रोह की बातें हो या देश की ताकत को चुनौती देने वाली बातें लिखी गई हों, तो आईपीसी की धारा 124ए के तहत मुकदमा दायर हो सकता है। इस मामले में तो उम्र कैद तक का अनुमान लगाया गया है।

5. संप्रदाय के विरुद्ध लिखना : इसके अनुसार अगर किसी इलाके विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ भड़काने वाली बातें लिखी गई हों, यानि किसी इलाके विशेष के लोगों पर रंग और जात पात के नाम पर ताना कसा जाए, तो आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मुकदमा हो सकता है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है।

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